50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3500, इनोवा क्रिस्टा 3,000, साधारण कार 1,000 और मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपए की भुगतान दरें तय, परिवहन विभाग ने डेटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 5, 2025 05:48 IST2025-10-05T05:48:08+5:302025-10-05T05:48:45+5:30
Bihar Politics News: यदि वाहन केवल आधे दिन के लिए उपयोग होता है, तो निर्धारित राशि का आधा भुगतान किया जाएगा।

सांकेतिक फोटो
पटनाः परिवहन विभाग ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की भुगतान दरें तय कीं। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रतिदिन ईंधन रहित दर पर भुगतान किया जाएगा। यदि वाहन केवल आधे दिन के लिए उपयोग होता है, तो निर्धारित राशि का आधा भुगतान किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि 50 सीट वाली बस के लिए प्रतिदिन 3500 रुपए, जबकि इनोवा क्रिस्टा (एसी) जैसी प्रीमियम गाड़ियों के लिए 3,000 रुपए तय किया गया है। साधारण कार के लिए 1,000 रुपए और मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपए की दर निर्धारित की गई है
जबकि ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को 700 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह सभी दरें वित्त विभाग की सहमति से तय की गई हैं। वहीं, नावों के उपयोग के लिए संबंधित जिले के आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित आपदा राहत दर को मान्य माना जाएगा।