कोचिंग सेंटरों के संचालन पर शिक्षा विभाग के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक
By एस पी सिन्हा | Published: October 3, 2023 04:37 PM2023-10-03T16:37:11+5:302023-10-03T16:42:49+5:30
शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने आदेश दिया था, जिसपर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है।
पटनाः पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी किए गए आदेश पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने आदेश दिया था, जिसपर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है।
न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है। दरअसल, एक याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा 31जुलाई, 2023 को ये आदेश जारी किया गया था।
याचिका के जरिये केवल आदेश के संबंधित भाग को रद्द करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा ये याचिका दायर की गई है।
अब सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच भी कोचिंग क्लास चलाया जा सकता है। अधिवक्ता रौशन ने बताया कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह यानी 14 नवंबर के बाद होगी। बता दें शिक्षा विभाग के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटरों में रोष है। वहीं, केके पाठक का तर्क था कि इस दौरान स्कूल और कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है।