पटना:बिहार की एक अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी एक युवक को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह अपराध के प्रायश्चित के तौर पर छह महीनों के लिए अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धुलेगा और प्रेस करेगा.
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, मधुबनी जिले में झांझरपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज-प्रथम अविनाश कुमार ने 20 वर्षीय आरोपी ललन कुमार सफी से ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच या किसी सरकारी अधिकारी से मुफ्त सेवा पूरा करने का प्रमाणपत्र लाने और अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.
मंगलवार को दिए अपने आदेश में जज ने कहा कि ललन को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह छह महीने के लिए अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े इकट्ठा करेगा, धुलेगा और प्रेस करेगा. इससे उसमें महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करने में मदद मिलेगी.
जज ने यह भी कहा कि धुले और प्रेस किए कपड़े वापस करने के लिए युवाओं को अपने गांव के सभी घरों में जाना होगा. उसे 10-10 हजार रुपये के दो जमानती मुचलके भी भरने को कहा गया.
आदेश की एक प्रति पंचायत को भेजी गई ताकि चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पर नजर रख सकें कि पेशे से धोबी ललन इसका पालन कर रहा है या नहीं.
हालांकि, आदेश से पहले पीड़िता के वकील ने अदालत से कहा था कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है. अभियोजन कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक सुलह याचिका भी दायर की गई थी.
बता दें कि, मझौरा गांव का रहने वाले युवक ने 17 अप्रैल की रात लौकाहा बाजार में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. 18 अप्रैल को मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था.