चारा घोटाला: लालू के करीबी भोला यादव को हाईकोर्ट से राहत, केरला रिलीफ फंड में ढाई लाख देने का निर्देश
By भाषा | Published: August 22, 2018 01:49 AM2018-08-22T01:49:17+5:302018-08-22T01:49:17+5:30
भोला यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली जब न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह व रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने उनके खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले को समाप्त कर दिया।
रांची 22 अगस्त: झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद से जुड़े़ चारा घोटाले के एक मामले में अदालत के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राजद विधायक भोला यादव के खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले को उनके द्वारा बिना शर्त माफी मांगे जाने पर आज समाप्त कर दिया।
लालू के करीबी भोला यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली जब न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह व रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने उनके खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने यादव को केरल के लिये राहत कोष में 2.5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान यादव की ओर से अदालत में बिना शर्त लिखित माफीनामा दाखिल किया गया। साथ ही, इस तरह की कोई गलती नहीं करने का भरोसा दिया गया। न्यायालय ने यादव के माफीनामे के बाद उनके खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को समाप्त कर दिया।
केरल के लिये राहत कोष में 2.5 लाख रुपये जमा करने की जमा पर्ची दो सप्ताह में उन्हें उच्च न्यायालय में जमा करनी है। यादव की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कोर्ट में पक्ष रखा। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को 24 मार्च को अलग-अलग दो धाराओं में 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में कई ऑब्जर्वेशन मनगढंत गढ़े हैं। इस मामले में अदालत ने दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला सुनाया है। इस बयान का संज्ञान लेते हुए सीबीआई अदालत ने यादव पर अवमानना का मामला चलाने के लिए नोटिस जारी किया था।