Ganesha idol immersion: एक्शन में बेंगलुरु पुलिस, 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, जानें वजह
By सतीश कुमार सिंह | Published: September 21, 2023 06:02 PM2023-09-21T18:02:08+5:302023-09-21T20:22:17+5:30
Ganesha idol immersion: बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि 21 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कई स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
बेंगलुरुः बेंगलुरु पुलिस ने बड़ा फैसला किया है। 10 दिन के लिए शराब की ब्रिकी को बैन कर दिया है। शहर में गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस के मद्देनजर विभिन्न पुलिस प्रभागों में 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। प्रतिबंध इलाके के हिसाब से जारी किया गया है।
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने बुधवार को कहा कि 21 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कई स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि बार और रेस्तरां, शराब की दुकानों, पब और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (एमएसआईएल) के आउटलेट द्वारा शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।
पुलिस ने कहा कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस विभाग ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 30 सितंबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।" हालाँकि, यह आदेश CL-4 और CL-6A लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा।
21 से 22 सितंबर के बीच जेसी नगर, आरटी नगर, हेब्बल, संजयनगर और डीजे हल्ली पुलिस थाना सीमा के तहत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बेंगलुरु के अलग-अलग इलाकों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। मध्य, उत्तर-पूर्व, पूर्व और उत्तर डिवीजन पुलिस स्टेशनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस ने 22 से 23 सितंबर तक केजी हल्ली, डीजे हल्ली, गोविंदपुरा, बनासवाड़ी, राममूर्ति नगर, हेनूर, कमर्शियल स्ट्रीट, शिवाजीनगर, भारतीनगर, पुलकेशी नगर, हलासुरू, कोथनूर, अमृतहल्ली और संपिगेहल्ली पुलिस थाना क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी।
23 से 24 सितंबर तक जेसी नगर, आरटी नगर, हेब्बल, संजयनगर, डीजे हल्ली, भारतीनगर और पुलकेशी नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 23-25 सितंबर और 24 से 25 सितंबर तक कमर्शियल स्ट्रीट, भारतीनगर, शिवाजीनगर, पुलाकेशी नगर और हलासुरु पुलिस स्टेशन की सीमा में। हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।