लोकपाल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारी के अनुरोध पर फैसला करने में उदारता प्रदर्शित की जाए :कैट
By भाषा | Updated: December 17, 2021 18:21 IST2021-12-17T18:21:06+5:302021-12-17T18:21:06+5:30

लोकपाल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारी के अनुरोध पर फैसला करने में उदारता प्रदर्शित की जाए :कैट
नैनीताल (उत्तराखंड),17 दिसंबर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को लोकपाल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की मांग कर रहे एक नौकरशाह की अर्जी पर शीघ्रता से फैसला करते हुए ‘‘उदारता’’ और ‘‘खुलापन’’ प्रदर्शित करने को कहा है।
अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वकील की आपत्ति को अत्यधिक तकनीकी आपत्ति करार दिया। अधिकरण ने कहा कि प्रतिनियुक्ति की मांग कर रहे अधिकारी का अनुरोध बहुत निष्पक्ष है और इस पर कोई फैसला करना प्रतिवादियों पर निर्भर है जो कि तर्कसंगत है।
कैट की नैनीताल सर्किट पीठ के बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘...हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रालय इस मुद्दे में उदारता और पारदर्शिता प्रदर्शित करेगा तथा लोकपाल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की मांग कर रहे अधिकारी के अनुरोध पर नियमों के अनुसार शीघ्रता से फैसला करेगा।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘इस बारे में, हम प्रतिवादियों के वकील को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने का एक अवसर देते हैं और यह सुनवाई की अगली तारीख 25 जनवरी को अधिकरण को सौंपा जाए। ’’
अधिकरण भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने अधिकरण का रुख कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि दिसंबर 2019 में उत्तराखंड सरकार द्वारा दिये गये एक अनापत्ति प्रमाणपत्र पर उपयुक्त आदेश जारी कर उन्हें लोकपाल में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
संजीव चतुर्वेदी इस समय उत्तराखंड क हलद्वानी में मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) पद पर नियुक्त हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।