बैंक रिण धोखाधड़ी : ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की

By भाषा | Published: November 22, 2021 06:05 PM2021-11-22T18:05:07+5:302021-11-22T18:05:07+5:30

Bank loan fraud: ED attaches assets worth Rs 42 crore of Kolkata-based company | बैंक रिण धोखाधड़ी : ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की

बैंक रिण धोखाधड़ी : ईडी ने कोलकाता की कंपनी की 42 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 22 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में कोलकाता की एक कंपनी की 42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है।

श्री महालक्ष्मी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की 11 संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए)के तहत जारी किया गया था।

ईडी के मुताबिक इन संपत्तियों की कुल कीमत 42.36 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने कहा कि जांच में पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से लिया गया 164 करोड़ रुपये का रिण विभिन्न प्रविष्टियों द्वारा बैंक खातों में घुमाने के बाद दूसरी जगह भेज दिया गया और उन्हें वास्तविक कारोबारी लेनदेन बताया गया।

धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की 2017 की एक प्राथमिकी और 2019 में दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है।

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Web Title: Bank loan fraud: ED attaches assets worth Rs 42 crore of Kolkata-based company

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