अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर जारी रहेगी रोक, 23 मार्च से ही बंद हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स

By सुमित राय | Published: August 31, 2020 01:31 PM2020-08-31T13:31:25+5:302020-08-31T13:41:48+5:30

केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंधी की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।

Ban on international flights into India extended till September 30 | अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर जारी रहेगी रोक, 23 मार्च से ही बंद हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स

सरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Highlightsसरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।लॉकडाउन के कारण भारत में इंटरनेशनल फ्लाइटों पर 23 मार्च से रोक लगी है।

केंद्र सरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 30 सितंबर तक नहीं चलाने का फैसला किया है। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने अपने आदेश में अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारत में इंटरनेशनल फ्लाइटों पर 23 मार्च से रोक लगी है। वहीं 25 मार्च से घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगी थी, जो 25 मई से शुरू हो चुकी है।

विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमानों का परिचालन कर रही है। इसके अलावा सरकार ने पिछले दिनों कुछ देशों के साथ एयर बबल के तहत भी उड़ानें शुरू की हैं।

फ्लाइट में खाना परोसने की मिली अनुमति

हाल ही में में सरकार ने फ्लाइट में यात्रा करने के नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत सरकार ने एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों के दौरान प्री-पैक्ड स्नैक्स, खाना और पेय पदार्थों देने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म खाना देने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा एयरलाइंस और चार्टर फ्लाइट ऑपरेटर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन और सीमित पेय पदार्थ" परोस सकते हैं। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में उड़ान की अवधि के आधार पर केवल प्री-पैक्ड ठंडा खाना और स्नैक्स परोसा जा रहा था।

सिंगल यूज ट्रे, प्लेट और कटलरी का करना होगा उपयोग

इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों की सर्विस के समय केवल एक बार उपयोग करने योग्य ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्रू मेंबर्स को हर बार भोजन / पेय पदार्थ सर्व करने के दौरान एक नया ग्लव्स पहनना होगा।

यात्रियों के मनोरंजन के लिए गाइडलाइंस

इसके अलावा मत्रालय ने यात्रा के दौरान यात्रियों के मनोरंजन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने विमान ऑपरेटरों को अनुमति दी है कि वे यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही घरेलू उड़ानों में, जहां भी उपलब्ध हों, इन-फ्लाइट मनोरंजन प्रणाली का उपयोग करने दें। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यात्रा की शुरुआत में यात्रियों को डिस्पोजेबल इयरफोन या साफ और कीटाणुरहित हेडफोन उपलब्ध कराया जाएगा।

मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर कार्रवाई

इस बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जो यात्री फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, उसे एयरलाइन द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है।" अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है, क्योंकि एयरलाइन और उसके केबिन क्रू को कार्रवाई करने के लिए मौजूदा DGCA नियमों के तहत पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया गया है। DGCA के नियमों के अनुसार, एक एयरलाइन आंतरिक विचार-विमर्श के बाद एक अनियंत्रित यात्री को अपनी नो-फ्लाई सूची में डाल सकती है। इसके बाद, अन्य एयरलाइंस भी उस यात्री को उनकी नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती हैं।

Web Title: Ban on international flights into India extended till September 30

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