तेरह वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Updated: August 18, 2021 22:42 IST2021-08-18T22:42:10+5:302021-08-18T22:42:10+5:30

bail plea of accused of raping thirteen year old girl rejected | तेरह वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

तेरह वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 वर्ष की एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा, “छोटी बच्चियां हमारे देश में पूजी जाती हैं, लेकिन बाल यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं।” न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने ललितपुर के जसमान सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसके खिलाफ ललितपुर के जखौरा थाने में 17 फरवरी, 2019 को दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा, “इस मामले में एक छोटी निर्दोष बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है जो इस शब्द का अर्थ नहीं समझती। हमारे देश में छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है, लेकिन बाल यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। दुष्कर्म एक घिनौना अपराध है। इसमें पीड़ित व्यक्ति शर्मिंदगी, गुस्सा, अवसाद, अपराध और यहां तक कि खुदकुशी जैसे मानसिक प्रभावों का सामना करता है।” अदालत ने कहा, “कई मामले तो सामने ही नहीं आ पाते। दुष्कर्म के लगभग सभी मामलों में पीड़िता दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज कराने से बचती है। पीड़िता के परिजन परिवार की छवि बचाने के लिए चुप्पी साध जाते हैं।” अदालत ने कहा, “यौन शोषण की शिकार छोटी बच्ची के वयस्क होने पर उसपर फिर से यौन शोषण का खतरा बना रहता है और उसे उबरने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में यदि अदालत सही समय पर सही निर्णय नहीं करती तो न्याय व्यवस्था में पीड़िता का भरोसा नहीं रह जाएगा। इस तरह के अपराध को कड़ाई से रोकने का यह समय है।” मुकदमे के मुताबिक, अभियुक्त ने 13 साल की लड़की के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वह अपने घर में अकेली थी और घर के कुछ काम कर रही थी, जबकि उसके परिवार के अन्य सभी सदस्य चारा काटने के लिए खेत में गए हुए थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर अभियुक्त ने जबरदस्ती घर में घुस गया, बच्ची के बाल पकड़कर उसे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Web Title: bail plea of accused of raping thirteen year old girl rejected

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