बाबरी विध्वंस मामले मामले में सभी 32 आरोपी बरी, CBI ने कहा-परामर्श के बाद अपील पर लेंगे निर्णय

By भाषा | Published: September 30, 2020 02:38 PM2020-09-30T14:38:18+5:302020-09-30T14:51:22+5:30

सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

Babri demolition verdict: CBI to decide on appeal after consultation | बाबरी विध्वंस मामले मामले में सभी 32 आरोपी बरी, CBI ने कहा-परामर्श के बाद अपील पर लेंगे निर्णय

सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया

Highlightsबाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का निर्णय सीबीआई विधि अनुभाग के परामर्श के बाद लेगी।

लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष अदालत द्वारा बुधवार को सभी 32 अभियुक्तों को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ अपील का निर्णय सीबीआई विधि अनुभाग के परामर्श के बाद लेगी।

सीबीआई के वकील ललित सिंह ने विशेष अदालत द्वारा दिये गये फैसले को चुनौती देने की सम्भावना सम्बन्धी सवाल पर कहा, ''निर्णय की प्रति मिलने के बाद उसे सीबीआई मुख्यालय भेजा जाएगा। विधि अनुभाग उसका अध्ययन करने के बाद जो परामर्श देगा, उसी अनुसार अपील करने का निर्णय लिया जाएगा।''

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी।

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले की वीडियो फुटेज की जो कैसेट पेश की, उनके दृश्य स्पष्ट नहीं थे और न ही उपलब्ध कराए गए कैसेट्स सीलबंद थे। घटना की तस्वीरों के नेगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किये गये। 

Web Title: Babri demolition verdict: CBI to decide on appeal after consultation

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