समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया है। ये आजम खान की करोड़ों की जमीन का पट्टा था। 26 जुलाई को उप जिलाधिकारी (सदर) प्रेम शंकर तिवारी की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया है। इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर अदालत ने 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा अदालत ने 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गेट को हटाने का आदेश भी दिया था। कोसी नदी की जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस है।
कोर्ट ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस जमीन को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था। सत्ता में रहते नदी की जमीन को यूपी सरकार से आजम खान ने लीज पर लिया था। यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रटरी नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी। इस कार्रवाई के बाद 140 बीघा जमीन आजम खान के कब्जे से बाहर होगी।
बता दें कि आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कथित तौर पर जमीन हड़पने का मामला मंगलवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी उठा था। लोकसभा स्पीकर की चेयर संभाल रहीं महिला सांसद रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी आजम खान पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।