Ayodhya Verdict: पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, 'रामलला को जन्मस्थली पर कानूनी अधिकार मिला, यह आनंद का क्षण'
By भाषा | Published: November 9, 2019 01:02 PM2019-11-09T13:02:21+5:302019-11-09T13:02:21+5:30
Ayodhya Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि मस्जिद निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए।
अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को संतुलित करार देते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शनिवार को कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त होने के कारण यह आनंद का अवसर है और इस निर्णय को संयमित तरीके से अपनाया जाना चाहिये।
महाजन ने यहां संवाददाताओं से कहा, "उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में संतुलित निर्णय सुनाया है। इसके बाद रामलला (विराजमान मूर्ति) को उस स्थान पर कानूनी अधिकार मिल गया है, जहां उनका जन्म हुआ था। अदालती निर्णय को हम सभी लोगों को पूरे संयम और शांति के साथ अपनाना चाहिये।"
वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "(राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त होने के कारण) यह आनंद का क्षण है, लेकिन इस आनंद का प्रदर्शन शांत भाव से किया जाना चाहिये। अपने घर में छोटा-सा दीपक जलाकर भी इस आनंद का उत्सव मनाया जा सकता है।"
उन्होंने कहा, "जन मानस को आज उसी आनंद की अनुभूति होनी चाहिये, जो अहसास एक मां को अपनी संतान को जन्म देने के बाद होता है।" महाजन ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का शीर्ष न्यायालय का निर्णय भी सही है।