अयोध्या भूमि विवाद मामला को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता कल्याण सिंह को आदेश दिया है कि वह 27 सितंबर को अदालत में हाजिर हों। बता दें कि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक षडयंत्र के लिए मुकदमे का सामना कर सकते हैं। राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए संवैधानिक पद की जो छूट उन्हें इस मामले से बचाए थी, कार्यकाल खत्म होने के साथ ही वह भी समाप्त हो चुकी है। हालांकि, कल्याण सिंह ने राज्यपाल के पद से हटने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।
सीबीआई ने कल्याण सिंह को बतौर आरोपी अदालत में पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।
संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके अनुसार, कोई भी अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती।
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)