Ayodhya: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 38वें दिन सुनवाई शुरू, जानें मुस्लिम पक्ष के वकील की दलीलें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 14, 2019 15:33 IST2019-10-14T07:41:13+5:302019-10-14T15:33:32+5:30
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की आखिरी दौर की सुनवाई सोमवार (14 अक्टूबर) से सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आज मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलील पेश कर रहे हैं। यहां पढ़ें इस मामले से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स...

Ayodhya: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 38वें दिन सुनवाई शुरू, जानें मुस्लिम पक्ष के वकील की दलीलें
दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर गई। न्यायालय की संविधान पीठ 38वें दिन इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। इसी बीच रविवार देर शाम अयोध्या जिलाधिकारी ने धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या भूमि मामले में फैसले की संभावना को देखते हुए 10 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पढ़ें इस मामले से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स...
14 Oct, 19 : 12:52 PM
मंदिर के अवशेष नहीं मिलेः मुस्लिम पक्ष के वकील
मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज में मंदिर ध्वस्त करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लगातार यहां पर हमारा कब्जा है। अन्य पार्टियों ने 1934 के बाद से अपने दावे बदले जिसका कोई प्रमाण नहीं है।
Ayodhya case in SC:Rajeev Dhawan,appearing for one of the Muslim parties said 'there is no finding by Archaeological Survey of India of destruction of temple.We have been in possession throughout.They(other parties)claimed adverse possession since 1934 of which there is no proof' https://t.co/BNYCAz6qHR
— ANI (@ANI) October 14, 2019
14 Oct, 19 : 11:46 AM
38वें दिन की सुनवाई शुरू
दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर गई। आज सुनवाई का 38वां दिन है।
Supreme Court's five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, starts today's hearing in the Ayodhya land case. Today is the 38th day of hearing pic.twitter.com/j357pjziZf
— ANI (@ANI) October 14, 2019
14 Oct, 19 : 07:55 AM
17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे सीजेआई रंजन गोगोई
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2014 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिये कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिये 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
14 Oct, 19 : 07:45 AM
समझौते की संभावना खत्म, अब फैसले का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाहर समझौते की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। पहले रामलला पक्ष और फिर मस्जिद पक्ष ने बात-चीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस तरह अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मस्जिद पक्ष के वकील आखिरी दलील रखेंगे। इसके बाद अगले तीन दिन मंदिर पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे।
14 Oct, 19 : 07:43 AM
17 अक्टूबर सुनवाई की समयसीमा
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की समयसीमा तय की थी। माना जा रहा है कि सुनवाई पूरी होने के एक महीने के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। फैसले को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में फोर्स मांगी गई है। फोर्स के लिए जिले के 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है।