असम सरकार ने कोविड को लेकर संशोधित एसओपी जारी की, अंतर जिला परिवहन पर रोक बरकरार
By भाषा | Published: July 27, 2021 08:22 PM2021-07-27T20:22:04+5:302021-07-27T20:22:04+5:30
गुवाहाटी, 27 जुलाई असम के दो जिले कोविड-19 की उच्च संक्रमण दर के चलते पूरी तरह निषिद्ध क्षेत्र बने रहेंगे, जबकि लोगों के एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर अगले आदेश तक पाबंदी रहेगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की ओर से मंगलवार को जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में यह जानकारी दी गई है।
प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में चौबीसों घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा। गोलपारा, मोरीगांव, जोरहाट, सोनितपुर और विश्वनाथ समेत पांच जिलों में कोविड-19 संक्रमण दर मध्यम है। लिहाजा इनमें दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शेष जिलों में नए निर्देश के अनुसार कर्फ्यू का समय शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
प्राधिकरण के निर्देश में कहा गया है कि पूरी तरह निषिद्ध जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि मालवाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। निर्देश में कहा गया है कि सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन सेवाएं और अन्य जिलों से आने-जाने वालों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
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