Lakhimpur Kheri Case: कोर्ट में पेशी के दौरान मूंछों में ताव देता दिखा किसानों को कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा, देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 10, 2022 08:41 PM2022-05-10T20:41:29+5:302022-05-10T21:05:20+5:30
मंगलवार को आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी थी। पुलिस हिरासत में कोर्ट लाए जाने के दौरान वह मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आया।
Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी मामले में किसानों को कुचलने का मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेशी के दौरान जाते समय अपनी मूंछों में तांव देता हुआ देखा गया। दरअसल, मंगलवार को आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी थी। पुलिस हिरासत में कोर्ट लाए जाने के दौरान वह मूंछों पर ताव देते हुए नजर आए। जेल में बंद आशीष के इस अंदाज की फोटो और वीडियो तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है।
बता दें कि इससे एक दिन पहले सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले की सुनवाई के दौरान नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामे के मुताबिक यदि केंद्रीय राज्य मंत्री ने कथित बयान न दिया होता तो यह घटना ही न हुई होती।
#WATCH | Union Minister Ajay Mishra's son Ashish, accused of running over farmers in Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri, twirls his moustache ahead of being produced before the court of the district and sessions judge earlier today pic.twitter.com/miu0urmBEi
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 10, 2022
कोर्ट ने मामले में चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि किसान तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की इस मामले को लेकर आलोचना की। साथ ही कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों अंकित दास, सुमित जायसवाल, लव-कुश और शिशुपाल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।
लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 28 दिन तक जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करके उन्हें एक सप्ताह के अंदर सरेंडर होने का आदेश दिया था। 68 दिन जमानत पर बाहर रहने के बाद 24 अप्रैल की दोपहर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आशीष मिश्र ने मजिस्ट्रेट के सामने आत्म-समर्पण कर दिया था।