दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
By अंजली चौहान | Updated: January 15, 2025 10:21 IST2025-01-15T10:20:41+5:302025-01-15T10:21:55+5:30
Delhi Liquor Policy Case: यह दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
Delhi Liquor Policy Case: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
संघीय एजेंसी ने केजरीवाल (56) को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद यहां विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल में दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर धन शोधन निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक मंजूरी दे दी है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पांच फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में आबकारी ‘घोटाले’ का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया था।
Union Home Ministry has granted permission to the Enforcement Directorate (ED) to prosecute former Deputy CM of Delhi Manish Sisodia under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) for alleged money laundering connected to the liquor scam case: Sources
— ANI (@ANI) January 15, 2025
आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए इस काम को अंजाम दिया। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अपराध के समय कथित कंपनी जो कि ‘आप’ है, के ‘प्रभारी’ थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का ‘दोषी माना जाएगा’ और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा।
आबकारी मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को रद्द किया जा चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी।
इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त 2022 को धन शोधन का मामला दर्ज किया था।