Arvind Kejriwal Verdict: जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई हिरासत

By अंजली चौहान | Updated: July 12, 2024 14:49 IST2024-07-12T14:28:48+5:302024-07-12T14:49:14+5:30

Arvind Kejriwal Verdict: अदालत का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है।

Arvind Kejriwal Verdict Arvind Kejriwal will remain in jail Rouse Avenue Court extended his custody till July 25 | Arvind Kejriwal Verdict: जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई हिरासत

Arvind Kejriwal Verdict: जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई हिरासत

Arvind Kejriwal Verdict: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी और रातें सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। 

राउज ऐवन्यू कोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। सीएम केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वे उनके खिलाफ ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

सीबीआई ने केजरीवाल पर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में 'मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक' होने का आरोप लगाया है। दिल्ली की अदालत में, एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आप के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर विभिन्न शराब निर्माताओं और व्यापारियों के संपर्क में थे और आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए मार्च 2021 से अनुचित रिश्वत की मांग कर रहे थे।

सीबीआई ने अपने पिछले आरोपपत्र में दावा किया था कि आप को मिले 100 करोड़ रुपये में से 44.45 करोड़ रुपये जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान हवाला चैनलों के जरिए गोवा भेजे गए और तटीय राज्य में आप के विधानसभा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए।

इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम अदालत ने केजरीवाल को ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

शीर्ष अदालत ने शक्ति, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और ईडी द्वारा गिरफ्तारी की नीति से संबंधित तीन प्रश्न तैयार किए।

Web Title: Arvind Kejriwal Verdict Arvind Kejriwal will remain in jail Rouse Avenue Court extended his custody till July 25

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