Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी
By रुस्तम राणा | Updated: June 20, 2024 20:21 IST2024-06-20T20:15:30+5:302024-06-20T20:21:01+5:30
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इस साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था और चुनाव के दौरान भी वह जमानत पर बाहर आए थे, 2 जून को उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था।

Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (20 जून) को शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर की और उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी। केजरीवाल को इस साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था और चुनाव के दौरान भी वह जमानत पर बाहर आए थे, 2 जून को उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से अनुरोध किया कि जांच एजेंसी को जमानत बांड स्वीकार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। हालांकि, विशेष न्यायाधीश बिंदु ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील कल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने मामले की दो दिन तक सुनवाई करने के बाद आज ही आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, केंद्रीय वित्तीय अपराध-विरोधी एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को कथित अपराध की आय और सह-आरोपियों से जोड़ने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है।
Delhi excise policy case | Rouse Avenue court allows the bail application of CM Arvind Kejriwal and grants bail to him on a bail bond of Rs 1 lakh
— ANI (@ANI) June 20, 2024
(File photo) pic.twitter.com/kAsqVTYVtu
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, देश में संसदीय चुनाव होने में तीन सप्ताह से भी कम समय बचा था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।