सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजीं हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र जम्मू कश्मीर की सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करके कहा है कि आर्टिकल 370 से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ करेगी। यह सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीपीआई(एम) महासचिव सीताराम येचुरी और एक याचिकाकर्ता को कश्मीर जाने की अनुमति भी प्रदान की। कोर्ट ने कहा कि ये अनुमति पार्टी नेताओं, दोस्तों और परिजनों से मिलने के लिए दी जा रही है। इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए।
कश्मीर टाइम्स की एग्जिक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। भसीन ने प्रदेश में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी में ढील के लिए याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन की समय-सीमा के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के खिलाफ शाह फैसल और शेहला राशिद समेत सात लोगों ने याचिका दायर की है। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई कर रहा है।