सहारा के सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, नवादा कंज्यूमर कोर्ट ने एसएसपी को भेजा आदेश
By एस पी सिन्हा | Published: April 11, 2021 04:52 PM2021-04-11T16:52:26+5:302021-04-11T16:52:26+5:30
सहारा इंडिया के चेयरमैन सहारा सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बिहार के नवादा जिला उपभोक्ता फोरम ने वारंट जारी किया।
बिहार के नवादा जिला उपभोक्ता फोरम ने जमाकर्ता को समय पर राशि वापस नहीं करने के मामले में सहारा इंडिया के चेयरमैन सहारा सुब्रत राय के अलावा सहारा बैंक के सेक्टर मैनेजर, नवादा और रीजनल वर्कर, रीजनल कार्यालय बिहारशरीफ के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नवादा शहर के जवाहर नगर निवासी पूनम सिन्हा ने फोरम में वाद दायर करते हुए कहा था कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया में 12।04 लाख रुपये जमा किए थे। अवधि पूर्ण होने के बाद उसका भुगतान एक जून 2019 को किया जाना था। इस बीच उनके पति निर्मल कुमार सिन्ह की मृत्यु हो गई। इसके बाद पूनम जब भुगतान के लिए सहारा के कार्यालय गईं तो राशि का भुगतान करने की बजाय दूसरी स्कीम में राशि जमा करने का दबाव बनाया गया।
इस पर उन्होंने सहारा इंडिया के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष अमर ज्योति श्रीवास्तव व सदस्य डॉ। पूनम शर्मा ने तीन फरवरी 2021 को आदेश पारित करते हुए 11 फीसदी सूद के साथ जमा राशि 12।04 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया। साथ ही मानसिक प्रताडना व वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये भी भुगतान करने का आदेश जारी किया था।
लेकिन इसके बाद भी आदेश पर अमल नहीं किया गया। फोरम के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के एसएसपी को गिरफ्तारी वारंट भेजते हुए सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। यहां उल्लेखनीय है कि सहारा में जमाकर्ताओं को रूपये वाप्स नही किये जाने के कई मामले प्राय: सामने आते रहते हैं। सहारा के द्वारा जमाकर्ताओं को लगातार यह दबाव दिये जाने की बात सामने आती रहती है कि वह एक के बाद दूसरे स्कीम में पैसा को ट्रांसफर करे।
यह मामला सरकार के सामने भी उठ चुका है, लेकिन सुब्रत राय के सामने सभी लोग बौने बन चुपी साध लेते हैं। जिसके फलस्वरूप लाखों जमाकर्ता अपने पैसे वापस लेने के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं।