लाइव न्यूज़ :

बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, दो चरणों में संपन्न होगी पूरी चुनावी प्रक्रिया, जानिए पूरा ब्योरा

By एस पी सिन्हा | Updated: September 9, 2022 20:05 IST

बिहार चुनाव आयोग राज्य के सभी 224 नगर निकायों, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव करवाने जा रहा है। नगर पालिका चुनाव में पहली बार तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी।

Open in App
ठळक मुद्देबिहार निर्वाचन आयोग ने राज्य के 224 नगरपालिकाओं में चुनाव करवाने का ऐलान किया हैनिर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार नगर निकाय की यह चुनावी प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी नगर निगम के पहले चरण के चुनाव के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा

पटना:बिहार निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य के 224 नगरपालिकाओं में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने आज बताया कि राज्‍य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।

इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि के चुनाव होंगे। नगर पालिका चुनाव में पहली बार तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को 156 नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण का नामांकन 10 सितम्बर से 19 सितम्बर तक चलेगा। इसमें कुल 37 जिलों में मतदान होगा।

आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 3346 वार्डों में मतदान होगा है। इसकी मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। द्वितीय चरण में 16 अक्टूबर से नामांकन होगा और 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी।

इस बार 21 नवगठित नगरपालिका में भी चुनाव होंगे। आयोग ने बिहार के 261 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होना है। प्रदेश के सभी 38 जिलों के सभी निकायों में होनेवाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से नए वार्ड और आरक्षण रोस्टर की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के तारिखों का ऐलान करने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।

इसी तरह नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे। वहीं, बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

चुनाव आयोग ने नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है, वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे।

नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड पार्षद, उप मुख्‍य पार्षद या उप मेयर और मुख्‍य पार्षद या मेयर पद के लिए मतदान कराया जाएगा। इससे पहले आम मतदाता केवल वार्ड पार्षद का चुनाव ही करता था। बाकी दो पदों के लिए चुनाव निर्वाचित पार्षद मिलकर कर करते थे। इस बार सभी तीन पदों के लिए सीधे आम मतदाता ही चुनाव करेगा।

टॅग्स :बिहारचुनाव आयोगपटना
Open in App

संबंधित खबरें

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारतSIR Update 2025: वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना E-EPIC नंबर और नाम, इन स्टेप्स को करें फॉलो

भारत'अमित शाह ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन का आधार तैयार करने के लिए SIR का इस्तेमाल किया', ममता बनर्जी ने लगाया आरोप

भारत अधिक खबरें

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील