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अंकित गुज्जर की मौत: जेल अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से कहा, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं

By भाषा | Updated: September 27, 2021 21:48 IST

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नयी दिल्ली, 27 सितंबर दिल्ली में जेल प्राधिकारियों ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के मामले में गवाह कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित किए गए हैं और उन्हें ऐसे क्षेत्र में रखा गया है जहां सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।

जेल महानिदेशक ने स्थिति रिपोर्ट में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता से कहा कि अंतरिम जमानत पर फिलहाल रिहा किए गवाहों के लिए भी यही व्यवस्था की जाएगी जब वे जेल लौटेंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि प्राधिकारियों के रुख को देखते हुए, पांच कैदियों की याचिका पर अब कोई अदालती आदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने आग्रह किया था। कैदियों ने याचिका में यह भी गुजारिश की थी कि उन्हें अपने लिए और मृत कैदी के लिए न्याय मांगने से रोकने के वास्ते उन्हें धमकी देने / दबाव डालने / चोट पहुंचाने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, “उनकी (दो कैदियों की) कोठरी के अंदर दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कोठरी की फुटेज पर अधिकारी 24×7 कड़ी नजर रख रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब भी कैदी कोठरी से बाहर होते हैं तो उनके साथ तमिलनाडु विशेष पुलिस के दो कर्मी रहते हैं।

अदालत ने मामले की जांच को दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया था और कहा था कि व्यक्ति ने हिरासत में हिंसा की वजह से अपनी जान गंवा दी है। अदालत ने इस महीने के शुरू में जेल अधिकारियों से इसपर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 29 वर्षीय गुज्जर चार अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत मिला था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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