सीसीआई जांच के खिलाफ दाखिल अमेजन और फ्लिपकार्ट की रिट याचिका खारिज
By भाषा | Updated: June 11, 2021 20:11 IST2021-06-11T20:11:10+5:302021-06-11T20:11:10+5:30

सीसीआई जांच के खिलाफ दाखिल अमेजन और फ्लिपकार्ट की रिट याचिका खारिज
बेंगलुरू, 11 जून कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा आदेशित जांच के खिलाफ दाखिल ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार ने दोनों कंपनियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को खारिज करने का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ''इस स्तर पर, इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूर्व निर्धारित करना और जांच को रोकना ठीक नहीं होगा।''
तेरह जनवरी, 2020 को निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ कथित कदाचार की जांच का आदेश दिया था। इसमें उनके प्लेटफार्म पर पसंदीदा विक्रेताओं को कथित तौर पर छूट देना और उनके साथ गठजोड़ किया जाना शामिल है। इसके बाद बाद दोनों कंपनियों ने जांच आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी, 2020 को सीसीआई द्वारा आदेशित जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद, सीसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 26 अक्टूबर, 2020 को उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। सीसीआई ने दिल्ली व्यापर महासंघ द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जनवरी, 2020 में जांच का आदेश दिया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।