हरियाणा में शराब का सेवन, खरीद-बिक्री की उम्र 25 से घटाकर 21 की गई

By भाषा | Updated: December 22, 2021 22:50 IST2021-12-22T22:50:01+5:302021-12-22T22:50:01+5:30

Alcohol consumption, purchase and sale age reduced from 25 to 21 in Haryana | हरियाणा में शराब का सेवन, खरीद-बिक्री की उम्र 25 से घटाकर 21 की गई

हरियाणा में शराब का सेवन, खरीद-बिक्री की उम्र 25 से घटाकर 21 की गई

चंडीगढ़, 22 दिसंबर हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है।

इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया।

विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था।

इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।

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Web Title: Alcohol consumption, purchase and sale age reduced from 25 to 21 in Haryana

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