वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली के लिए नए आदेश जारी किए, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे

By भाषा | Published: December 3, 2021 02:52 PM2021-12-03T14:52:24+5:302021-12-03T14:52:24+5:30

Air Quality Committee issued new orders for Delhi, educational institutions will remain closed | वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली के लिए नए आदेश जारी किए, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे

वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली के लिए नए आदेश जारी किए, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति ने शुक्रवार को शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने की अनुमति दी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह भी निर्देश दिया कि एनसीआर में ‘पाइप्ड नैचुरल गैस’ (पीएनजी) या अन्य स्वच्छ ईंधन पर न चल रही औद्योगिक इकाइयों को सोमवार से शुक्रवार तक एक दिन में केवल आठ घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी और सप्ताहांत में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयोग ने कहा, ‘‘एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान परीक्षाओं और प्रयोगों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा।’’

उसने यह भी कहा कि उद्योगों पर पहले दिए उसके दिशा निर्देश जारी रहेंगे। इन निर्देशों के अनुसार, एनसीआर में अब भी अस्वीकृत ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे सभी उद्योग तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएंगे। साथ ही एनसीआर राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल के इस्तेमाल पर कड़ा प्रतिबंध सुनिश्चित करेगी।

अपने नए दिशा निर्देशों में आयोग ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। केवल उन ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक है और जो सीएनजी पर चल रहे हैं। साथ ही आवश्यक सामान लेकर आ रहे ट्रकों को भी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने संबंधित राज्यों और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि इन निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

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Web Title: Air Quality Committee issued new orders for Delhi, educational institutions will remain closed

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