अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को पांच दिन की CBI रिमांड पर भेजा
By रामदीप मिश्रा | Published: December 5, 2018 04:48 PM2018-12-05T16:48:39+5:302018-12-05T16:57:35+5:30
मिशेल की गिरफ्तारी को लेकर पटियाला हाउस में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 24 सितंबर 2015 की तिथि वाला खुला गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित करके मंगलवार देर रात भारत लाया गया। इसके बाद बुधावार को उसे दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उसे रिमांड पर रखने की कोर्ट से गुहार लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने मिशेल को पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया है।
सीबीआई ने कोर्ट को दुबई स्थित दो खातों में धन हस्तांतरित करने के मामले को लेकर कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और हमें इसके लिए क्रिश्चियन मिशेल की रिमांड की जरूरत है, जिसके बाद कोर्ट ने मिशेल को पांच दिन की सीबीआई रिमांड दी।
मिशेल की गिरफ्तारी को लेकर पटियाला हाउस में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 24 सितंबर 2015 की तिथि वाला खुला गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट के आधार पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिससे फरवरी 2017 में उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया।
बता दें, मिशेल को बीती रात गल्फस्ट्रीम के विमान से बीती रात दस बजकर 35 मिनट पर दिल्ली लाया गया। उसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतारा गया। इसके बाद उसको सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया।
#ChristianMichel, the alleged middleman in #AgustaWestland case, is being taken to Delhi's Patiala House Court. pic.twitter.com/EoPbM2DQ6v
— ANI (@ANI) December 5, 2018
वहीं, ,सीबीआई प्रवक्ता ने बताया था कि इस अभियान का कूट नाम ‘‘यूनिकॉर्न’’ था। इस अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिशानिर्देश में चलाया गया और इसका समन्वय सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कर रहे हैं। एजेंसी के संयुक्त निदेशक साई मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम मिशेल को लाने के लिए दुबई गई थी।
एजेंसी ने बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मिशेल को भारत वापस लाया गया। दुबई सरकार ने उसे प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी थी। इससे पहले इस कदम के खिलाफ की गई उसकी अपील को वहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया था।
#WATCH Delhi: #ChristianMichel brought to CBI Headquarters after he was sent to five-day CBI custody by Special Court. #AgustaWestlandpic.twitter.com/yTLFgrBwyZ
— ANI (@ANI) December 5, 2018
सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया था कि हेलीकॉप्टर घोटाले में अगस्ता वेस्टलैंड को ठेका दिलाने और भारतीय अधिकारियों को गैरकानूनी कमीशन या रिश्वत का भुगतान करने के लिए बिचौलिए के तौर पर मिशेल की संलिप्तता 2012 में सामने आई। मिशेल जांच के लिए वांछित था लेकिन वह फरार हो गया और जांच में शामिल होने से बच रहा था। उसके खिलाफ पिछले साल सितंबर में आरोपपत्र दायर किया गया।
आरोप है कि मिशेल ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचा। सह आरोपी में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। षड्यंत्र के तहत लोक सेवकों ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। भारत सरकार ने आठ फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगस्तावेस्टलैंड इंटरनेशनल लि़ को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया था।
मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स का ‘‘ऐतिहासिक परामर्शदाता’’ बताया जाता है जिसे हेलीकॉप्टर, सैन्य अड्डों और पायलटों की तकनीकी संचालनात्मक जानकारी थी। मिशेल 1980 के दशक से ही कंपनी के साथ काम कर रहा था और इससे पहले उसके पिता भी भारतीय क्षेत्र के लिए कंपनी के परामर्शदाता रह चुके थे।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)