लाइव न्यूज़ :

हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी की रिहाई के बाद उसके दो साथियों को भी मिली अंतरिम जमानत

By भाषा | Updated: February 12, 2021 18:46 IST

Open in App

इंदौर, 12 फरवरी हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो आरोपियों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस शर्त के साथ अंतरिम जमानत दी कि वे सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी काम में शामिल नहीं होंगे।

दोनों आरोपी इस मामले में इस साल की पहली तारीख को गिरफ्तारी के बाद दो जनवरी से यहां केंद्रीय जेल में बंद हैं।

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के पांच फरवरी को पारित एक आदेश की रोशनी में निचली अदालत से कहा कि कि वह प्रखर व्यास (23) और एडविन एंथोनी (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी (32) को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में हफ्ते भर पहले अंतरिम जमानत दे दी थी।

उच्च न्यायालय में शुक्रवार को बहस के दौरान व्यास और एंथोनी के वकीलों ने शीर्ष अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय से गुहार की कि समानता के न्यायिक सिद्धांत के आधार पर उनके मुवक्किलों को भी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आनन-फानन में आरोपियों की गिरफ्तारी के वक्त दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया था।

उधर, अभियोजन ने दावा किया कि मामले में उक्त प्रावधान के तहत वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था और निचली अदालत के दो जनवरी को पारित एक आदेश में भी इस बात का उल्लेख किया गया है।

उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फारुकी को यहां बेहद नाटकीय घटनाक्रम के दौरान केंद्रीय जेल से छह फरवरी की देर रात मीडिया की निगाहों से बचाते हुए रिहा किया गया था।

शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित विवादास्पद हास्य कार्यक्रम को लेकर फारुकी, व्यास, एंथोनी और दो अन्य लोगों को इसी तारीख की रात गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक आरोपी नाबालिग निकला था। उसे मामले में बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने विवादास्पद कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए एक जनवरी की रात प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले के छह आरोपियों में शामिल सदाकत खान को दो जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए खान की दूसरी अर्जी नौ फरवरी को खारिज कर दी थी।

मामले के एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत अर्जी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतकौन हैं ऋतुराज सिन्हा?, नितिन नबीन की जगह दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी

क्रिकेटIPL 2026 Auction: सीएसके ने ढूंढ लिया जडेजा का रिप्लेसमेंट, IPL ऑक्शन के इतिहास का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर

क्रिकेटIPL Auction 2026: बेस प्राइस 30 लाख और बिके 14.20 करोड़, कौन हैं कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर?

कारोबारयूपी में पीएम फसल बीमा योजना में हुआ करोड़ों का घोटाला?, खेत मालिक को पता नहीं, पर राशि हड़पी

भारतहैदराबाद का रहने वाला था बोंडी बीच शूटर साजिद अकरम, उसका बेटा ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, तेलंगाना पुलिस ने की पुष्टि

भारत अधिक खबरें

भारतभाजपा को मां के समान मानते?, बिहार प्रमुख संजय सरावगी बोले-आगे बढ़ाने की दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे

भारतहरियाणा सरकारः 23वां जिला हांसी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

भारतआतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान अमजिद अली, पुलिस ने शहादत को किया सलाम

भारतमहिला डॉक्टर का हिजाब हाथों से खींचकर हटाने से विवादों में घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष हमलावर

भारतबिहार मंत्रिपरिषद से नितिन नबीन ने दिया इस्तीफा, नीतीश सरकार में सड़क निर्माण और नगर विकास विभाग के मंत्री थे