एसिड अटैक: पीड़ितों को केंद्र सरकार की नौकरियों में मिलेगा अब कोटा
By पल्लवी कुमारी | Published: January 28, 2018 03:08 PM2018-01-28T15:08:34+5:302018-01-28T15:11:56+5:30
कार्मिक विभाग अब एसिड अटैक, मानसिक बीमारियों और बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित लोगों को केंद्रीय सरकार की नौकरियों में कोटा देगा।
कार्मिक विभाग अब एसिड अटैक, मानसिक बीमारियों और बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित लोगों को केंद्रीय सरकार की नौकरियों में कोटा देगा। इस बात का ऐलान कार्मिक विभाग ने आधिकारिक तौर पर किया है। केन्द्र सरकार ने इस आदेश में कहा है कि सरकारी नौकरियों के समूह ए, बी और सी में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल ही में सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित किया है। पहली श्रेणी में नेत्रहीन एवं कमजोर दृष्टि विकार वालों, दूसरी श्रेणी में बहरे और कम सुन पाने वालों को रखा गया है जबकि तीसरी श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल किया गया है। इनमें शारीरिक दिव्यांगता के साथ जो नई किस्में जोड़ी गई हैं।उनमें तेजाब हमले के शिकार लोग, ठीक हो चुके कुष्ठ रोगी, सेरेब्रल पाल्सी के शिकार, क्षतिग्रस्त मांसपेसियों से ग्रस्त को शामिल किया गया है।
कार्मिक मंत्रालय ने जो चौथी श्रेणी बनाई है, उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। इसमें औटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी, हिमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकिल सेल रोग, पार्किंसन, स्पीच एंड लेंग्वेज डिसेबिलिटी आदि शामिल हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यह भी कहा कि कोई भी एसिड पीड़ित, विकलांगों के साथ अगर सरकारी नौकरियों में भेदभाव होता है, तो संबंधित व्यकित सरकारी प्रतिष्ठान के शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। हर शिकायत पर दो महीने के अंदर कार्रवाई की जाएगी।