किशोरी से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा, 20 हजार रू का जुर्माना
By भाषा | Updated: February 18, 2021 22:54 IST2021-02-18T22:54:57+5:302021-02-18T22:54:57+5:30

किशोरी से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा, 20 हजार रू का जुर्माना
नोएडा, 18 फरवरी उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है तथा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने बताया कि थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के सेक्टर 50 में रहने वाली एक किशोरी के साथ वर्ष 2016 में बुलंदशहर जिला निवासी शशि ने बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने शशि को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि यह मामला अपर जिला जज विनीत चौधरी के न्यायालय में विचाराधीन था।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में सजा सुनाई गई।
उन्होंने बताया कि आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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