AAP को 11 अप्रैल को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीईसी को आदेश पारित करने का दिया निर्देश

By रुस्तम राणा | Published: April 6, 2023 08:15 PM2023-04-06T20:15:45+5:302023-04-06T20:15:45+5:30

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीईसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के संबंध में 13 अप्रैल से पहले एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत के निर्देश का जवाब देते हुए सीईसी प्रतिनिधि ने पुष्टि की है कि 11 अप्रैल को ऐसा ही किया जाएगा।

AAP national party status Karnataka HC directs CEC to pass order before April 13 | AAP को 11 अप्रैल को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीईसी को आदेश पारित करने का दिया निर्देश

AAP को 11 अप्रैल को मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीईसी को आदेश पारित करने का दिया निर्देश

HighlightsHC ने सीईसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के संबंध में 13 अप्रैल से पहले आदेश पारित करने का निर्देश दियाअदालत के निर्देश का जवाब देते हुए सीईसी प्रतिनिधि ने पुष्टि की है कि 11 अप्रैल को ऐसा ही किया जाएगाAAP ने पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा दिए जाने में "देरी" को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के संबंध में 13 अप्रैल से पहले एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत के निर्देश का जवाब देते हुए सीईसी प्रतिनिधि ने पुष्टि की है कि 11 अप्रैल को ऐसा ही किया जाएगा। हाईकोर्ट का यह फैसला तब आया जब आप ने पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा दिए जाने में "देरी" को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिका आप कर्नाटक इकाई के संयोजक पृथ्वी रेड्डी द्वारा कर्नाटक एचसी में दायर की गई थी। आप ने याचिका में कहा है कि वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित होने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को दर्जा दिए जाने में देरी हुई है। आप ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की शर्त के संबंध में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के खंड 6बी का भी हवाला दिया।

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की पहली शर्त के अनुसार, किसी भी चार या अधिक राज्यों में पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों ने लोक सभा या संबंधित राज्य की विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में छह प्रतिशत से कम नहीं हासिल किया है। उस आम चुनाव में उनमें से प्रत्येक राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का प्रतिशत और इसके अलावा, इसने किसी राज्य या राज्यों से पूर्वोक्त पिछले आम चुनाव में लोक सभा में कम से कम चार सदस्य लौटाए हैं।

जबकि दूसरी शर्त के तहत, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में, पार्टी ने लोक सभा में कुल सीटों की संख्या का कम से कम दो प्रतिशत जीता है, आधे से अधिक किसी भी अंश को एक के रूप में गिना जाता है तथा पार्टी के उम्मीदवार कम से कम तीन राज्यों से उस सदन के लिए चुने गए हैं। वहीं तीसरी शर्त के अनुसार, "पार्टी को कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है"। 

Web Title: AAP national party status Karnataka HC directs CEC to pass order before April 13

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