AAP सांसद राघव चड्ढा को लगा बड़ा झटका; छोड़ना पड़ सकता है सरकारी बंगला, कोर्ट ने दिए आदेश

By अंजली चौहान | Published: October 7, 2023 07:47 AM2023-10-07T07:47:28+5:302023-10-07T07:48:11+5:30

सरकारी बंगले के आवंटन को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा और राज्यसभा सचिवालय के बीच मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि सांसद यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है।

AAP MP Raghav Chadha gets a big shock May have to leave government bungalow court orders | AAP सांसद राघव चड्ढा को लगा बड़ा झटका; छोड़ना पड़ सकता है सरकारी बंगला, कोर्ट ने दिए आदेश

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली कराने के मामले में पटियाला कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।  अदालत ने कहा कि आप सांसद राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। अदालत सांसद और राज्यसभा सचिवालय के बीच टाइप-VII बंगले के आवंटन को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

गौरतलब है कि सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।

इसके बाद, राघव चड्ढा ने आरएस सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अप्रैल में बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त किया।

राज्यसभा सचिवालय राघव चड्ढा के खिलाफ आवदेन दायर किया

राज्यसभा सचिवालय ने तब चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि अदालत सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती थी।

शुक्रवार को, दिल्ली की अदालत ने अपना आदेश रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को AAP सांसद को उनकी सरकारी आवास से बेदखल करने से रोक दिया था। इसमें कहा गया कि सरकारी बंगले का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी राघव चड्ढा को इमारत पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

राघव चड्ढा को जुलाई 2022 में टाइप-VI बंगला आवंटित किया गया था। अगस्त 2022 में, उन्होंने टाइप-VII आवास के आवंटन के लिए राज्यसभा सभापति से संपर्क किया। फिर उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII आवास बंगला आवंटित किया गया।

Web Title: AAP MP Raghav Chadha gets a big shock May have to leave government bungalow court orders

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे