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चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार, हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: December 14, 2020 18:57 IST

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ठाणे, 14 दिसंबर ठाणे की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के दोषी 27 वर्षीय मजदूर को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसके दो साथियों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा दी गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने बताया कि मोहम्मद युनूस ने भयंदर की बच्ची को नौ जनवरी 2017 को लालच देकर उससे बलात्कार किया और भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी, जबकि उसके साथी मजदूर मोहम्मद रोजान और जितेंद्र राव ने गड्ढा खोदकर शव को दफनाने में मदद की।

उन्होंने कहा कि जिला और सत्र न्यायाधीश एच एम पटवर्द्धन ने युनूस को दोषी ठहराया और पोकसो कानून तथा भादंसं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मोहोलकर ने बताया कि रोजान और राव को चार-चार वर्ष कारावास की सजा दी गई जबकि तीनों को दो हजार रुपये से पांच हजार रुपये के बीच जुर्माना भी किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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