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दिल्ली के नांगलोई में 18 kg पॉलीथिन रखने पर 2 लाख रुपये का चालान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 24, 2019 20:28 IST

केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों ने इस पर मुहिम छेड़ दी है। दुकानदार अब पॉलीथिन देने से मना कर रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में एक ट्रक मालिक से 2 लाख 500 रुपये का चालान किया गया था। ट्रक मालिक ने ओवरलोडिंग किए हुआ था।

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ठळक मुद्देकेंद्र सरकार ने दिल्ली सहित पूरे देश में पॉलीथिन को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मुहिम छेड़ दी है।

दिल्ली के नांगलोई इलाके में 18 किलोग्राम पॉलीथिन रखने पर एक दुकानदार से 2 लाख का चालान किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित पूरे देश में पॉलीथिन को प्रतिबंधित कर दिया है।

केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों ने इस पर मुहिम छेड़ दी है। दुकानदार अब पॉलीथिन देने से मना कर रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में एक ट्रक मालिक से 2 लाख 500 रुपये का चालान किया गया था। ट्रक मालिक ने ओवरलोडिंग किए हुआ था।

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी। मोटर व्हीकल के बाद पुलिस ने पॉलीथिन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

अगले माह से पॉलीथिन बिकी तो होगी थानाध्यक्ष और अन्य अफसरों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 31 अगस्त के बाद किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन बिकने पर थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी और वाणिज्य कर के अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने जारी निर्देश में कहा कि 31 अगस्त के बाद अगर लखनऊ के किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचे जाने की खबर मिली तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी, वाणिज्य कर के क्षेत्रीय अफसर तथा सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने लखनऊ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि वे सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी से उनके क्षेत्र में पॉलीथिन की बिक्री रोकने के लिये समुचित कार्रवाई करने और विक्रय पूरी तरह रोकने के बारे में तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दें।

प्रमुख सचिव ने कहा कि व्यापार मण्डल को लिखित रूप से प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में बताकर उनसे सहमति ले ली जाए। इसके अलावा, सम्बन्धित जन प्रतिनिधि को भी इस बारे में अवगत कराया जाए। अवस्थी ने कहा कि रोक के बावजूद राजधानी के चौक, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलीहाबाद और काकोरी क्षेत्रों में पॉलीथिन की चोरी—छुपे बिक्री हो रही है। आगामी 31 अगस्त के बाद वह खुद इन क्षेत्रों में जाकर देखेंगे कि पाबंदी का पालन किया जा रहा है या नहीं। 

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