कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 2,800 कैदियों को अंतरिम जमानत और आपात पैरोल दी गई
By भाषा | Published: June 3, 2021 09:22 PM2021-06-03T21:22:03+5:302021-06-03T21:22:03+5:30
नयी दिल्ली, तीन जून कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कैदियों की भीड़ को कम करने के लिये तिहाड़ समेत दिल्ली की तीन जेलों से 2,800 से अधिक कैदियों को अंतरिम जमानत या आपात पैरोल पर रिहा किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकरी दी।
इनमें वे कैदी भी शामिल हैं जिन्हें पिछले साल रिहा किया गया था और फिर उन्होंने बिना किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अलावा वे नए कैदी भी शामिल हैं, जो चार और 11 मई को हुईं उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में तय किये गए मानदंडों के तहत अंतरिम जमानत या आपात पैरोल के लिये पात्र हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च 2020 को देश भर की जेलों में कैदियों की भीड़ पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये जेल में बंद कैदियों के बीच भौतिक दूरी बनाए रखना मुश्किल है।
अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की तीन जेलों तिहाड़, रोहिणी और मंडोली से लगभग 5,500 विचाराधीन कैदियों और 1,184 दोषियों को अंतरिम जमानत और आपात पैरोल पर रिहा किया गया था।
उन्होंने कहा कि इनमें से 104 दोषी और 2,450 विचाराधीन कैदी वापस नहीं लौटे हैं।
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