FIR: रोटी जल गई तो शौहर ने दिया तीन तलाक, 24 वर्षीय महिला का आरोप- सिगरेट से जलाकर किया टार्चर
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: July 9, 2018 07:45 PM2018-07-09T19:45:03+5:302018-07-09T19:45:03+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 अगस्त को दिए अपने फैसले में देश में एक बार में तीन तलाक देने को गैर-कानूनी करार दिया था।
बांदा, 09 जुलाई: सोमवार को एक 24 वर्षीय मुस्लिम महिला ने शिकायत दर्ज करायी कि उसके शौहर ने रोटी जल जाने के कारण उसके शौहर ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार घटना महोबा जिले के पहरेठा गाँव की है। महिला ने रविवार (8 जुलाई) को थाने में एफआईआर दर्ज करायी। पुलिस एएसपी बंशराज यादव ने यह जानकारी समाचार एजेंसी को दी।
पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत के बाद उसके शौहर के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया है। महिला की पिछले साल ही शादी हुई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर ने तीन तलाक देने से तीन दिन पहले उसे सिगरेट सा जलाया।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 22 अगस्त को दिए अपने फैसले में देश में एक बार में तीन तलाक देने को गैर-कानूनी करार दिया था। सर्वोच्च अदालत ने जबानी, मैसेज या फोन कॉल से एक बार में तीन तलाक दिये जाने को भी गैर-कानूनी करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक बार में तीन तलाक देना संविदान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो हर नागरिक को कानून की नजर में समान दर्जा देता है।
एक बार में तीन तलाक के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कानून भी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन तीन तलाक विधेयक लोक सभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में अटक गया था।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार के तीन तलाक विधेयक का यह कहकर विरोध किया था कि इसमें तलाक को आपराधिक कृत्य बनाकर जेल की सजा का प्रावधान है जो महिलाहितों के खिलाफ है।
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