कश्मीर में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर आपको जेल हो सकती है। हां यह सच बात है। कश्मीर में पिछले एक सप्ताह में इस कानून को तोड़ने वाले 21 लोगों को जेल की हवा खिलाई गई है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि जिन लोगों को जेल भेजा गया उन्हें एक दिन की साधारण कैद की सजा दी गई थी लेकिन इस घटना ने कश्मीर में वाहन चलाने वालों के दिलों में डर जरूर पैदा किया है। हालांकि अभी तक यही होता आया था कि यातायात चालान के मामलों में कोर्ट जुर्माना भरने की सजा ही देती रही थीं।
एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
श्रीनगर के एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) शब्बीर अहमद मलिक ने सरकारी व बचाव पक्ष के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया था कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला कर इन लोगों ने अपराध किया है। इसलिए उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत सजाएं दी गई थीं।
ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने का दिया गया था मौका
ऐसा भी नहीं था कि इन अभियुक्तों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने का कोई मौका न दिया गया हो, बल्कि समय बीत जाने के उपरांत भी वे वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो यातायात पुलिस ने इन मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में भेज दिया। यातायात पुलिस का मानना था कि कानून के मुताबिक, उस किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चला कर लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता है जिनके पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस न हो।
जज ने इसलिए दी सजा
इन अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए भी जज ने कहा था कि उन्हें इसलिए यह सजा दी जा रही है ताकि अन्य वे लोग भी सबक सीख सकें जो बिना वैध दस्तावजों और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ही सड़कों पर वाहन दौड़ाते हुए अन्य लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं।