बलात्कार का दोषी पाए जाने पर दो व्यक्तियों को 20 साल सश्रम कारावास
By भाषा | Updated: August 12, 2021 23:09 IST2021-08-12T23:09:36+5:302021-08-12T23:09:36+5:30

बलात्कार का दोषी पाए जाने पर दो व्यक्तियों को 20 साल सश्रम कारावास
बारीपदा, 12 अगस्त ओडिशा के मयूरभंज जिले में बृहस्पतिवार को एक अदालत ने बलात्कार करने के मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुये 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारीपदा, चौधरी प्रबीर कुमार ने दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने कहा कि अगर दोषी पीड़िता को जुर्माने की रकम नहीं दे पाते हैं तो उन्हें चार महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। बारीपदा सदर पुलिस थानांतर्गत चंदनपुर गांव के निवासी कुसु मुर्मू और मोहन मरांडी ने 11 मार्च 2016 की शाम को 20 वर्षीय एक युवती को मेला दिखाने के बहाने जंगल में ले जाकर उसका बलात्कार किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र दास ने बताया कि पीड़िता और 22 चश्मदीदों के बयान के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया।
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