राजस्थान में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

By भाषा | Updated: August 17, 2021 23:38 IST2021-08-17T23:38:12+5:302021-08-17T23:38:12+5:30

20 years imprisonment for raping minor in Rajasthan | राजस्थान में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

राजस्थान में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

बूंदी जिले की एक पॉक्सो अदालत ने 2019 में 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में 22 वर्षीय युवक को मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत-2 के न्यायाधीश अरुण कुमार जैन ने बूंदी के गंभीरा गांव के निवासी मनीष मीणा पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। नाबालिग लड़की के पिता ने कारवार थाने में 23 अप्रैल 2019 को मीणा के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था।मेघवाल ने बताया कि करीब आठ दिनों के बाद नाबालिग को छुड़ा लिया गया और कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में मीणा पर कई बार उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) को शामिल किया और जांच शुरू की।

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Web Title: 20 years imprisonment for raping minor in Rajasthan

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