भाजपा विधायक के पुत्र, भाई, भतीजे सहित 19 आरोपियों को सवा दो साल की सजा, चुनाव के दौरान थाने में की थी तोड़फोड़

By भाषा | Published: October 17, 2019 08:03 PM2019-10-17T20:03:58+5:302019-10-17T20:03:58+5:30

पटेल ने बताया कि रायगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय सिंह ने कल शाम 62 बिंदुओं वाले 49 पृष्ठीय फैसले में सजा सुनाते हुए सभी 19 लोगों पर 15 -15 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।

19 accused including BJP MLA's son, brother, nephew were sentenced to two and a half years, sabotaged in police station during elections | भाजपा विधायक के पुत्र, भाई, भतीजे सहित 19 आरोपियों को सवा दो साल की सजा, चुनाव के दौरान थाने में की थी तोड़फोड़

इस घटना में एएसआई श्रीनाथ पांडेय और अन्य पुलिसकर्मियों को चोट आई थी।

Highlightsअदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 147, 149, 294, 186 और 353 के तहत दोषी पाया है।अभियोजन के अनुसार 19 नवंबर वर्ष 2008 की रात 11 बजे चक्रधरनगर थाने के भीतर 35-40 लोगों ने तोड़फोड़ की थी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान थाने में तोड़फोड़ करने के मामले में स्थानीय अदालत ने तत्कालीन भाजपा विधायक के पुत्र, भाई, भतीजे, और जिला भाजपा महामंत्री सहित 19 आरोपियों को सवा दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

रायगढ़ के अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी वीपी पटेल ने आज यहां बताया कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान चक्रधरनगर थाने में तोड़फोड़, बलवा और उपद्रव करने के मामले में स्थानीय अदालत ने तत्कालीन भाजपा विधायक के पुत्र, भाई, भतीजे, और जिला भाजपा महामंत्री सहित 19 आरोपियों को सवा दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

पटेल ने बताया कि रायगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय सिंह ने कल शाम 62 बिंदुओं वाले 49 पृष्ठीय फैसले में सजा सुनाते हुए सभी 19 लोगों पर 15 -15 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि इन सभी 19 आरोपियों को अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 147, 149, 294, 186 और 353 के तहत दोषी पाया है। अभियोजन के अनुसार 19 नवंबर वर्ष 2008 की रात 11 बजे चक्रधरनगर थाने के भीतर 35-40 लोगों ने तोड़फोड़ की थी। इस घटना में एएसआई श्रीनाथ पांडेय और अन्य पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। इन पर थाने को जलाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा विधायक विजय अग्रवाल के समर्थक यह सभी लोग चुनाव के दौरान महापल्ली में हुई आगजनी के एक विवाद को लेकर चक्रधरनगर थाने का घेराव और उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। पटेल ने बताया कि चक्रधरनगर के थाना प्रभारी इन्द्र पाल सिंह पैकरा ने भरत अग्रवाल समेत 20 लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कर, सीजेएम की कोर्ट में 23 जून 2009 को अभियोग पत्र पेश किया था। इस दौरान 20 वें अभियुक्त सोनू डालमिया की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सजा हुई है उनमें पूर्व भाजपा विधायक विजय अग्रवाल के पुत्र भरत अग्रवाल, उनके भाई अजय अग्रवाल, उनके भतीजे सुशील अग्रवाल, जिला भाजपा महामंत्री श्रीकांत सोमवार, जिला पंचायत सदस्य विजय मिश्रा, पार्षद सीताराम विश्वकर्मा और महेश कंकरवाल, समाजसेवी दीपक डोरा तथा अन्य लोग शामिल हैं। पटेल ने बताया कि फैसला सुनाने के बाद अदालत ने अभियुक्तगणों की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सभी को अपील पेश करने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

Web Title: 19 accused including BJP MLA's son, brother, nephew were sentenced to two and a half years, sabotaged in police station during elections

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