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छत्तीसगढ़ः रमन सिंह सरकार ने डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को दी ये सौगात 

By भाषा | Updated: June 19, 2018 05:23 IST

चंद्राकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) के पद को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में लगभग एक लाख तीन हजार शिक्षक का संविलियन एक जुलाई 2018 से किया जाएगा।

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रायपुर, 19 जूनः छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को संविलियन (मर्जर) की सौगात दी है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने सोमवार यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्गों के एक लाख 50 हजार से ज्यादा शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) का संविलियन करने का फैसला किया गया।

चंद्राकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) के पद को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में लगभग एक लाख तीन हजार शिक्षक का संविलियन एक जुलाई 2018 से किया जाएगा। शेष शिक्षकों के जैसे-जैसे आठ वर्ष की सेवा पूर्ण होगी धीरे धीरे संविलियन की कार्रवाई की जाएगी। इससे लगभग 48 हजार शिक्षक भविष्य में लाभान्वित होंगे।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में 10 हजार और आगे के वर्षों में 38 हजार शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। संविलियन के फलस्वरूप शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) को नियमित शिक्षकों की तरह देय समस्त सुविधाओं (वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति आदि) पर राज्य शासन पर लगभग एक हजार 346 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।

चंद्राकर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सोमवार की बैठक में केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत लगभग 40 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का शुभारंभ इस वर्ष 15 अगस्त को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना में शामिल परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को 50 हजार रूपए तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं संजीवनी सहायता कोष के लिए गठित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

चंद्राकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आज निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों को राज्य में भी लागू किया जाए। इसके अंतर्गत राज्य की सहभागिता के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था (राज्यांश) का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक 35 लाख सात हजार 123 पात्रता वाले परिवारों में से 19 लाख 34 हजार 967 परिवारों को राज्य की सहभागिता से लाभ दिया जा चुका है।लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें

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