फतेहपुर (उप्र),19 दिसंबर फतेहपुर जिले की एक अदालत ने युवती से बलात्कार के दोषी युवक को शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिले के शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने छह मार्च 2018 को अशोथर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती से बलात्कार करने में दोषी पाए गए राजू उर्फ नीरज पासवान को शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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