सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास

By भाषा | Updated: December 30, 2020 17:44 IST2020-12-30T17:44:12+5:302020-12-30T17:44:12+5:30

10-year rigorous imprisonment for misdemeanor of raping step-daughter | सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास

सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास

पालघर (महाराष्ट्र), 30 दिसंबर महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक स्थानीय अदालत ने तलसारी के 43 वर्षीय व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

हाल में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एस गुलहाने ने व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपी तलसारी के एक गांव का निवासी है।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने अगस्त 2017 में एक शिकायत दर्ज करायी थी कि व्यक्ति ने दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

अदालत ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दो) (बार बार दुष्कर्म करना) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़िता घटना के समय बालिग थी, इसलिए मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) लागू नहीं होगा।

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Web Title: 10-year rigorous imprisonment for misdemeanor of raping step-daughter

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