Central Drugs Standard Control Organisation:केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि ‘आई-पिल’ या ‘अनवांटेड 72’ जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री और वितरण के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध होती रहेंगी। सीडीएससीओ के सूत्रों ने कहा कि कुछ खबरों में औषधि नियमों की अनुसूची ‘एच’ और ‘के’ के अधीन हार्मोनल गर्भनिरोधकों की बिक्री के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत संबंधी नियमों में बदलाव के प्रस्ताव का गलत अर्थ निकाला गया है।
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि ‘आई-पिल’ या ‘अनवांटेड 72’ जैसे आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) ब्रांड की दवा दुकानों पर बिक्री और वितरण के संबंध में यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में, गर्भनिरोधक दवा सेंटक्रोमैन और एथिनिलोएस्ट्राडियोल, औषधि नियमों की अनुसूची एच के अंतर्गत हैं।
जिसका अर्थ है कि उन्हें केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है। हालांकि, इन दवाओं की कुछ ‘स्ट्रेंथ’ औषधि नियमों की अनुसूची ‘के’ में भी शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि इन विशिष्ट क्षमताओं वाली दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती।