मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के स्कूल बैग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। केन्द्र सरकार ने स्कूल बैग के वजन को कम करके स्कूली छात्रों को बड़ी राहत दी है। कक्षा एक से लेकर कक्षा दसंवी तक के छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक,
- कक्षा एक और दो में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल बैग का वजन 1.5 किलो होना चाहिए।
- कक्षा तीसरे, चौथे और पांचवें में पढ़ने वाले छात्रों के स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो के बीच का होना चाहिए।
- कक्षा छठी और सांतवीं के छात्रों के स्कूल बैग का वजन 4 किलो का होना चाहिए।
- कक्षा आठवीं और नवीं के छात्रों के स्कूल बैग का वजन 4.5 किलो का होना चाहिए।
- वहीं, कक्षा दसवीं के छात्र के स्कूल बैग का वजन पांच किलों से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
खबरों के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन के सारे नियम राज्य सरकारों को भी भेज दिए हैं। बता दें कि सरकार ने सर्कुलर 20 नवंबर 2018 को जारी किया है। चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 (Children’s School Bag Act, 2006) के मुताबिक स्कूल बैग का वजन छात्रों के शरीर के वजन के दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।