UP News: भिखारी के प्यार में महिला ने पति को दिया धोखा, 6 बच्चों को छोड़ घर से भागी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 7, 2025 12:30 IST2025-01-07T12:29:09+5:302025-01-07T12:30:12+5:30

UP News: राजू ने अपनी शिकायत में कहा है कि नन्हे पंडित अक्सर राजेश्वरी से बातचीत करते थे और वे फोन पर भी बात करते थे।

UP Woman Elopes With Beggar Leaves Behind Husband Six Children | UP News: भिखारी के प्यार में महिला ने पति को दिया धोखा, 6 बच्चों को छोड़ घर से भागी

UP News: भिखारी के प्यार में महिला ने पति को दिया धोखा, 6 बच्चों को छोड़ घर से भागी

UP News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जहां एक शख्स अपनी पत्नी की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। शख्स का दावा है कि उसकी पत्नी भाग गई है और वो भी भिखारी के साथ। जानकारी के मुताबिक, हरदोई जिले की 36 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने पति और छह बच्चों को छोड़ दिया और एक भिखारी के साथ भाग गई। पति राजू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जो एक महिला के अपहरण से संबंधित है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। अपनी शिकायत में 45 वर्षीय राजू ने कहा है कि वह अपनी पत्नी राजेश्वरी और अपने छह बच्चों के साथ हरदोई के हरपालपुर इलाके में रहता है। उसने कहा कि 45 वर्षीय नन्हे पंडित कभी-कभी भीख मांगने के लिए पड़ोस में आता था। नन्हे पंडित अक्सर राजेश्वरी से बात करता था और वे फोन पर भी बात करते थे।

राजू ने पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी शिकायत में कहा, "3 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे मेरी पत्नी राजेश्वरी ने हमारी बेटी खुशबू से कहा कि वह कपड़े और सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही है। जब वह वापस नहीं लौटी, तो मैंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। मेरी पत्नी भैंस बेचकर मिले पैसे लेकर घर से चली गई। मुझे संदेह है कि नन्हे पंडित उसे अपने साथ ले गया है।"

पुलिस ने कहा है कि वे अब नन्हे पंडित की तलाश कर रहे हैं। एफआईआर बीएनएस की धारा 87 के तहत दर्ज की गई है। कानून के अनुसार, "जो कोई भी किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जा सकता है, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जा सकता है या बहकाया जा सकता है, तो उसे दस साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।"

इसमें आगे कहा गया कि जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य प्रकार की मजबूरी के माध्यम से, किसी महिला को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, तो वह भी पूर्वोक्त दंड के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

फिलहाल महिला का कुछ पता नहीं चल सका है लेकिन पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं, यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। 

Web Title: UP Woman Elopes With Beggar Leaves Behind Husband Six Children

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