उन्नाव रेप केस: आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को 7 दिन की CBI रिमांड, मददगार शशि सिंह भी गिरफ्तार

By स्वाति सिंह | Published: April 15, 2018 05:03 AM2018-04-15T05:03:50+5:302018-04-15T15:42:09+5:30

कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से विधायक को 21 अप्रैल सुबह 10 बजे दोबारा पेश करने के लिए कहा है। 

Unnao rape case: BJP MLA Kuldeep Sengar sent to 7-day CBI custody-all-you-need-to know | उन्नाव रेप केस: आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को 7 दिन की CBI रिमांड, मददगार शशि सिंह भी गिरफ्तार

उन्नाव रेप केस: आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को 7 दिन की CBI रिमांड, मददगार शशि सिंह भी गिरफ्तार

लखनऊ, 15 अप्रैल: उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह को शनिवार को स्थानीय अदालत ने पूछताछ के लिए सात दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा। अदालत ने सेंगर को 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। उसके बाद उन्हें हिरासत में देने की सीबीआई की अपील को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने सीबीआई से विधायक को 21 अप्रैल सुबह 10 बजे दोबारा पेश करने के लिए कहा है। 

केस की दूसरी मुख्य आरोपी शशि सिंह CBI हिरासत में, आरोपी विधायक कोर्ट में हुआ पेश

उन्नाव गैंगरेप केस की दूसरी मुख्य आरोपी शशि सिंह को सीबीआई की टीम ने शनिवार को हिरासत में लिया है। पीड़िता ने शशि सिंह पर उसे विधायक के पास पहुंचाने का आरोप लगाया है। सीबीआई फिलहाल शशि सिंह से पूछताछ कर रही है। खबरों की माने तो पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम शशि सिंह को गिरफ्तार भी कर सकती है। इससे पहले शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी विधायक से लगभग 35 घंटे तक पूछताछ की गई है। शनिवार को पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने आरोपी विधायक को कोर्ट के सामने पेश किया है। कोर्ट पहुंचे आरोपाी विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है- मुझे न्याय और भगवान पर भरोसा है। 

पीड़िता का हुआ मेडिकल टेस्ट 

सीबीआई ने कोर्ट से आरोपी विधायक को 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है। अमर उजाला की खबर के अनुसार सीबीआई की टीम ने आरोपी विधायक और पीड़िता को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की टीम ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर गई थी। 

आरोपी विधायक पर लगी धाराएं 

लखनऊ स्थित सीबीआई दफ्तर में कुलदीप सिंग सेंगर से लगातार पूछताछ की जा रही है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज है। कुलदीप की गिरफ्तारी न होने की वजह से लगातार विपक्ष यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। साथ ही साथ आमजन में भी रोष देखा गया है।  

पढ़िए उन्नाव गैंगरेप केस में जून 2017 से अब तक कब-कब क्या-क्या हुआ

-11 जून 2017: एक दिन शुभम नाम के लड़के साथ लड़की अचानक गायब हो गई और ने शुभम पर आरोप लगाया, अवधेश पर केस किया।
-21 जून 2017: जिसके बाद जांच के बाद पीड़िता पुलिस को मिली।
-22 जून 2017: मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान में कहा कि उसके साथ तीन लोगों ने गैंगरेप किया है। जो बीजेपी विधायक के समर्थक गैं। जिसके बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए।
-22 जुलाई 2017: पीएम को पीड़िता ने चिट्ठी लिखी और विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया।
-30 अक्टूबर 2017:पीड़िता व उसके परिवार पर विधायक समर्थकों ने मानहानि का केस किया, पीड़िता के घरवालोंपर विधायक को रावण बताने वाला पोस्टर लगाने का आरोप।
-22 फरवरी 2018:  उन्नाव जिला अदालत में पीड़िता ने अर्जी दी, जिसमें विधायक पर रेप का आरोप लगाया, उसमें शुभम की मां पर नौकरी के बहाने विधायक के घर ले जाने का आरोप लगाया गया।
-3 अप्रैल 2018: कोर्ट से आते समय पीड़िता के परिवार पर हमला,  विधायक के भाई ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों की जगह पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट में केस किया।
-4 अप्रैल 2018: विधायक समर्थकों पर डीएम से शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने विधायक के भाई पर कोई केस नहीं किया।
-4 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया।
-9 अप्रैल 2018: चार दिन बाद सुबह पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जिसके बाद विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार आरोपी गिरफ्तार किये गये।
-10 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता के पोस्टमार्टम के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसवाले निलंबित किए गए, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया।
-11 अप्रैल 2018: उन्नाव गैंगरेप की जाँच के लिए गठित एसआईटी ने रिपोर्ट दी। एसआईटी ने पीड़िता के परिवार पर दबाव और उसके पिता की हवालात में मौत में लापरवाही की बात की।
-12 अप्रैल 2018- बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। विधायक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ ही पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
-12 अप्रैल 2018: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतःसंज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को जवाब तलब किया और पूछा कि वो आरोपी विधायक को गिरफ्तार करेगी या नहीं?

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