महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, दावा किया उसे तीन तलाक दिया गया
By भाषा | Published: August 1, 2019 05:36 AM2019-08-01T05:36:04+5:302019-08-01T05:36:04+5:30
राज्यसभा ने मंगलवार को मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को अपराध मानने के प्रावधान वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पारित कर दिया।
अहमदाबाद में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति द्वारा कथित रूप से तीन बार तलाक कहकर उसे तलाक देने के बाद मंगलवार शाम आत्महत्या करने का प्रयास किया। लगभग उसी समय संसद ने तीन तलाक की प्रथा को अपराध करार देने वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पारित किया।
महिला ने चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला को बुधवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महिला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘गत शाम मेरे पति ने मुझसे अपने पिता से 20000 रुपये लाने के लिए कहा जिससे मैंने इनकार कर दिया। वह गुस्सा हो गए और मेरी छोटी पुत्री को पकड़कर जमीन पर पटक दिया।
उसके बाद मैं अपनी दो पुत्रियों के साथ घर छोड़कर अपने मायके चली गई।’’ महिला ने कहा, ‘‘उसके बाद मेरे पति मेरे अभिभावकों के घर आये और मुझे तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। इससे निराश होकर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की।’’ पुराने शहर के कारंज क्षेत्र की निवासी महिला ने कहा, ‘‘इस्लामी कानून के तहत अब मैं तलाकशुदा हूं और मुझे यह स्वीकार करना होगा।
यद्यपि मैं न्याय भी चाहती हूं।’’ महिला को अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद उसके पिता ने उसके पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498..ए के तहत एक शिकायत दर्ज करायी। कारंज पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक एफ एम नायक के अनुसार शिकायत में केवल तलाक की धमकी का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि इसमें तीन तलाक का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन पुलिस उस कोण से भी जांच करेगी।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा ने मंगलवार को मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को अपराध मानने के प्रावधान वाले मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पारित कर दिया।