शरजील इमाम ने लगाया तिहाड़ में मार-पीट का आरोप, अदालत ने जेल प्रशासन से CCTV फुटेज मांगी
By शिवेंद्र राय | Published: July 14, 2022 04:44 PM2022-07-14T16:44:36+5:302022-07-14T16:47:25+5:30
मारपीट के आरोपों पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल की उस सेल का सीसीटीवी फुटेज मांगा है जिसमें शरजील इमाम को रखा गया है। जेल सेवादार को भी अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में पेश रहने को कहा गया है।
नई दिल्ली: 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जेल में मारपीट की गई और उन्हें आतंकवादी कहा गया। शरजील के आरोपों पर दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने को कहा है।
इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अदालत ने जेल सेवादार को भी अगली सुनवाई के दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। शरजील इमाम ने अपने वकील अहमद इब्राहिम के माध्यम से आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक 8-9 अन्य लोगों के साथ 30 जून को तलाशी की आड़ में उनके सेल में घुसे और उनके साथ मारपीट की और उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही कहा।
शरजील के आरोपों पर अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 30.06.2022 को शाम 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज भी अगली तारीख यानी 20.07.2022 को पेश की जाए।
शरजील इमाम ने अदालत में अपने वकील के माध्यम से कहा कि उनके सेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जबकि तीसरा बाहर था। शरजील ने यह भी कहा कि वह जेल के वर्तमान वार्ड में अन्य सभी कैदियों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उक्त घटना क्यों हुई।
इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से अपने लिखित जवाब में जेल अधीक्षक ने कहा कि उपाधीक्षक दीपक राणा और सहायक मंजीत नागर की देखरेख में जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 7 (ब्लॉक-डी) में इमाम के सेल की तलाशी ली गई। अधीक्षक के साथ ऑन-ड्यूटी वार्डर रवि तोमर और कुछ सहायक सेवादार थे जो दिल्ली जेल नियमों के अनुसार अनुमेय है।"
बता दें कि शरजील इमाम अपने कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। शरजील जनवरी 2020 से ही न्यायिक हिरासत में हैं।