नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के पिता ने दर्ज कराई शिकायत, एनसीपी नेता ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल करने का लगाया था आरोप

By अनिल शर्मा | Published: November 9, 2021 03:02 PM2021-11-09T15:02:55+5:302021-11-09T15:17:23+5:30

नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर मुस्लिम पैदा हुए थे लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद कोटा के तहत नौकरी हासिल की।

sameer wankhede father files police complaint against nawab malik under sc st act | नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के पिता ने दर्ज कराई शिकायत, एनसीपी नेता ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल करने का लगाया था आरोप

नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़े के पिता ने दर्ज कराई शिकायत, एनसीपी नेता ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल करने का लगाया था आरोप

Highlightsवानखेड़े के पिता ने शिकाय में कहा कि मलिक ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ हमारी जाति को लेकर झूठा और अपमानजनक बयान दियासमीर के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने एससी, एसटी एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराई है

मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरूजी वानखेड़े ने सोमवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है। गौरतलब है कि मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। वानखेड़े के पिता ने यह शिकायत मुंबई केओशिवारा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त के पास दर्ज कराई है।

वानखेड़े के पिता ने कहा, मैं आगे कहता हूं कि उक्त आरोपी नवाब मलिक ने समाचार पत्र सकल को दिए एक साक्षात्कार में मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ हमारी जाति को लेकर झूठा और अपमानजनक बयान दिया। कई मौकों पर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में नवाब मलिक ने हमारे और मेरे परिवार के खिलाफ हमारी जाति के बारे में अपमानजनक बयान दिए और आरोप लगाए हैं। ध्यानदेव ने शिकायत करते हुए आगे कहा कि उनके पास उक्त प्रेस/समाचार कार्यक्रमों के साथ-साथ समाचार लेखों के फुटेज/वीडियो हैं, जिन्हें आवश्यक होने पर प्रस्तुत करेंगे।

पुलिस शिकायत में ध्यानदेव वानखेड़े ने आगे कहा है- मैं कहता हूं कि आप कृपया मेरी उपरोक्त शिकायत का संज्ञान लें और आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम 1989 की धारा 3 और भारतीय दंड की धारा 503, 508, 499  और संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई के तहत प्राथमिकी दर्ज करें।

मलिक ने दावा किया था कि समीर मुस्लिम पैदा हुए थे लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया और यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद कोटा के तहत नौकरी हासिल की।

Web Title: sameer wankhede father files police complaint against nawab malik under sc st act

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